प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कोर्ट की सख्ती
लखनऊ : बगैर अनुमति के संचालित उद्योगों पर विशेष न्यायालय प्रदूषण निवारण ने सख्ती दिखाते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिन्हें सजा दी गई है उनमें कानपुर के टेनरी संचालक, आगरा व लखीमपुर के भट्टा व्यवसायी शामिल हैं। मेरठ के भी एक व्यवसायी को सजा सुनाई गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बगैर अनुमति चल रहे उद्योगों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया था। इन मामलों में बोर्ड ने आरोपितों को सजा दिलाई है। सजा पाने वालों में जाजमऊ स्थित टेनरी संचालक मेसर्स ख्वाजा फिनिशर्स शामिल हैं। यह बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के टेनरी का संचालन कर रहे थे। इस मामले में विशेष न्यायालय ने टेनरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना व इसके संचालक मो. इब्राहिम को दो वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अलग से लगाया है।
दूसरे मामले में मेरठ में अवैध रूप से हड्डियां उबालकर वसा निकालने वाले व्यवसायी हाजी इरशाद को दोषी मानते दो वर्ष की जेल व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका उत्प्रवाह ओडियन नाले के जरिये काली नदी में पहुंच रहा था।