मौके पर ही दीजिए ट्रैफिक चालान का जुर्माना डेबिट कार्ड भी होगा स्वीकार बेंगलुरु से विमान से दिल्ली व ट्रेन से आगरा गई थी युवती

मौके पर ही दीजिए ट्रैफिक चालान का जुर्माना डेबिट कार्ड भी होगा स्वीकार बेंगलुरु से विमान से दिल्ली व ट्रेन से आगरा गई थी युवती


राजधानी में ट्रैफिक चालान का अब मौके पर ही भुगतान किया जा सकेगा। 1 सितंबर 2019 से दिल्ली में संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एन्फोर्समेंट च्वग को मौके पर ही चालान का जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस बारे में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यातायात नियम तोड़ने के मामलों में जुर्माने की अधिकतम राशि ही वसूली जाएगी। लोग तीन मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मौके पर ही डेबिट कार्ड से भी चालान भुगत सकेंगे। अभी तक सारे चालान कोर्ट के हो रहे थे और कोर्ट पर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन अब जो लोग मौके पर ही चालान का भुगतान करना चाहेंगे, वे ऐसा कर सकते हैं। नए नियमों में नो एंट्री में गाड़ी ले जाने पर अब 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना दो हजार रुपये था। इसके अलावा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर अब सीधे 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं बिना सीट बेल्ट, दो पहिया पर दो से ज्यादा लोगों के बैठने और बिना हेलमेट के चलने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये तथा गलत जगह पार्किंग करने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में यातायात नियमों के उल्लंघन के कई मामलों में दिल्ली पुलिस को कंपाउंच्डग की शक्ति दी है। ऐसे में पहली बार और उसी नियम का उल्लंघन करने पर दूसरी बार जुर्माना वसूले जाने के लिए यातायात पुलिस ने अपनी ई-चालान मशीनों में बदलाव किया है। इसके लिए सेटिंग में बदलाव किए जाने के साथ ई-चालान मशीनों को फिर से कंफिगर किया है। इसके सभी प्रकार के चालान इन मशीनों से किए जा सकेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने बताया कि यातायात पुलिस के पास कुछ यातायात नियमों का उल्लंघन दूसरी या उससे अधिक बार करने पर कंपाउंड करने की शक्ति है। नियम का उल्लंघन करने पर डेबिट कार्ड के जरिये या नकदी के मौके पर जुर्माने का भुगतान कर सकता है। दिल्ली सरकार ने एक भी श्रेणी में कम नहीं किया जुर्माना दिल्ली सरकार ने संशोधित मोटर वाहन कानून में जुर्माने की तय राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार का मानना है कि चालान की राशि बढ़ने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में कमी आई है। चालान पर लगने वाले जुर्माने की राशि में बदलाव की संभावनाओं को लेकर पिछले दिनों दिल्ली सचिवालय में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। यातायात पुलिस ने अपनी राय रखते हुए सरकार से कहा था कि यातायात नियम तोड़ने के मामलों में जुर्माने की राशि अधिकतम ही होनी चाहिए। दूसरों की जान को खतरे में डालने वालों से भारी जुर्माना ही वसूला जाना चाहिए।
हजार रुपये का जुर्माना नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने पर हजार का जुर्माना लगेगा गलत जगह पार्किंग करने पर रुपये का जुर्माना देना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर तीन मामलों में अब भी कोर्ट में ही भुगतना होगा चालान इन मामलों में पहली बार 1000 रुपये व दूसरी बार में 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।